UHBVN बिजली धारकों के लिए बड़ा ऐलान; कर ले ये काम वरना पड़ेगा महंगा

Times Haryana, नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने परिवारों के लिए अंत्योदय बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। पीपीपी आंकड़ों के अनुसार, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की सत्यापित आय, बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ और पिछले 12 महीनों में 150 रुपये तक की औसत मासिक बिजली खपत वाले सभी अंत्योदय परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे। दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए यूनिट या बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
शर्त यह है कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3,600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।
यूएचबीवीएन राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि वे सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और मुख्यधारा में शामिल हों।
उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों के मामले में, पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, इस योजना से पहले बिजली चोरी के मामले भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में 6 माह के अंदर पूरी राशि या पहली किश्त जमा करने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन काटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अगली उपभोग राशि जमा करने पर ही दोबारा कनेक्शन जोड़ा जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता ने कहा कि योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि का भुगतान करना होगा, जो अधिकतम 3,600 रुपये होगी। यह राशि एकमुश्त या 6 ब्याज मुक्त किश्तों में।