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हरियाणा के डिपो संचालकों को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले का रहेगा इंतजार लाइसेंस रिन्यू होंगे या नहीं, जानें

 
 
हाईकोर्ट

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में राशन डिपो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने 60 वर्ष की आयु पार कर चुके 1,250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मार्च तक आदेश पर रोक लगा दी थी।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार अप्रैल से 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जाएंगे। उधर, प्रभावित राशन डिपो संचालकों को अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।

डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने कोर्ट की शरण ली

राज्य सरकार की नई नीति को चुनौती देते हुए कैथल डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई पिछले दिनों हाई कोर्ट में हुई थी. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया और दावा किया कि उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क किया, जिन्होंने भी जानकारी की पुष्टि की, लेकिन विभाग को इस संबंध में हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला है. विभाग हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने नई नीति बनाई थी

राज्य में राशन डिपो की कुल संख्या 9,500 है, जिनके माध्यम से गरीब परिवारों को राशन वितरित किया जाता है। राज्य सरकार ने डिपो होल्डरों के लिए नई नीति बनाई है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के डिपो धारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और न ही अप्रैल से इन डिपो पर वितरण के लिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इन डिपो को अस्थायी तौर पर नजदीकी डिपो धारकों से जोड़ा जाएगा।