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Breaking News: नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को कोर्ट ने दी बेल की मंजूरी

 
Mono manesar,

Times Haryana, चंडीगढ़: ब्रज मंडल जुलूस में हिंसा भड़काने के आरोप में मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर नून कोर्ट में सुनवाई हुई. मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. पूर्व वकील एलएन पाराशर ने कहा कि एफआईआर नंबर 37 में आज सुनवाई हुई. उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर को आज जमानत मिल जाएगी.

मानेसर के वकील ने कहा, ''हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।'' मोनू मानेसर के खिलाफ ऐसी कोई धारा नहीं है। बताया जा रहा है कि मोनू के पास से हथियार बरामद हुए हैं. पुलिस ने मोनू के पास से जो हथियार बरामद किया है, उसका लाइसेंस उसके पास है।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह जमानत याचिका दायर किये हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है. उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जायेगी. उन्होंने कहा कि जमानत याचिका पर फैसला शाम पांच बजे आना है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

एलएन पाराशर का कहना है कि मोनू मानेसर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मोनू मानेसर को मानेसर से गिरफ्तार किया गया और नूंह जिला अदालत में पेश किया गया। उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया.