चंडीगढ़ में दो साल बाद हटा पटाखो से बैन; दिवाली और गुरु पर्व पर दो घंटे तक पटाखे जला सकेंगे
Times Haryana, चंडीगढ़: आदेश के मुताबिक गुरु पूर्व पर लोगों को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक पटाखे बजाने की इजाजत है. दिवाली के दौरान रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि लोग 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चला सकते हैं। दशहरे पर पुतला दहन के दौरान पुतले में केवल पटाखे जलाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने कहा है कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन ने बताई वजह
23 अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत, दशहरा या दिवाली जैसे अन्य त्योहारों के दौरान केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति है। इसके अलावा, 1 दिसंबर, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने देश भर के उन शहरों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए, जहां प्रदूषण सामान्य से अधिक है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल त्योहारों के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। प्रशासन ने कोरोनोवायरस के प्रसार के खिलाफ एहतियात के तौर पर 2020 और 2021 में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस साल दशहरा, दिवाली और गुरु पूर्व के अवसर पर शहर में केवल हरित पटाखों की अनुमति है। शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण इस साल भी पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा और लोगों को प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक किया जाएगा।