हरियाणा पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों की फाइल अटकी; एक क्लिक मे जाने भर्ती के नए नियम
Times Haryana, चंडीगढ़: हजारों सीईटी उत्तीर्ण युवा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए गृह विभाग द्वारा नियमों में संशोधन किया जाना है. संशोधित नियम के प्रस्ताव को कई स्तरों पर मंजूरी मिल चुकी है. कैबिनेट बैठक में अनुमति के लिए जब फाइल गृह मंत्री अनिल विज के पास गई तो उन्होंने विभाग को लिखित परीक्षा में हरियाणा से संबंधित प्रश्न शामिल करने की सिफारिश की। गृह विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव, जिसे एजी ऑफिस एलआर ने मंजूरी दे दी है, उसमें हरियाणा से जुड़े सवालों का जिक्र नहीं था।
नियमों में अन्य संशोधनों को अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. अधिकांश अभ्यर्थियों ने यह भी अनुरोध किया है कि हरियाणा सरकार को भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट देनी चाहिए क्योंकि सीईटी पास करने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं हुई है इसलिए उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए।
विशेष भर्ती में एक्सग्रेसिया योजना के तहत मृत पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की नियुक्ति, हरियाणा पुलिस की विशेष विंग मेसन टेलीकम्युनिकेशन विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, आईआरबी, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड और बुगलर्स स्टाफ, घुड़सवार पुलिस, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल शामिल हैं। और विशेष योग्यता या अनुभव वाले अन्य विशिष्ट विंग। इन विशेष विंगों को समय-समय पर डीजीपी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
महिला अभ्यर्थी एक किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करेगी. यदि वह 5 मिनट 40 सेकंड और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच पूरा करती है, तो उसे एक अंक मिलेगा और यदि वह 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरा करती है, तो उसे 2 अंक मिलेंगे। पूर्व सैनिक को एक किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि वह इसे 4 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरा करता है, तो उसे 2 अंक मिलेंगे, यदि वह इसे 4 मिनट 40 मिनट में पूरा करता है, तो उसे एक अंक मिलेगा।
एनसीसी 3 प्रतिशत वेटेज: नॉलेज टेस्ट पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज़ जांच के लिए बुलाया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड के लिए 3 अंक, बी ग्रेड के लिए 2 अंक और सी ग्रेड के लिए एक अंक दिया जाएगा। एनसीसी उच्च ग्रेड प्रमाणपत्र अंक प्रदान किए जाएंगे।
लिखित परीक्षा 90 प्रतिशत वेटेज: पीएमटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नॉलेज टेस्ट (लिखित परीक्षा) में भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा में 90 प्रश्न होंगे। ये 90 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न एक अंक का होगा. ओएमआर आधारित इस परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा. गौरतलब है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी. गृह मंत्री अनिल विज चाहते हैं कि हरियाणा से जुड़े सवालों को भी इसमें शामिल किया जाए.
अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट का अनुरोध करते हैं
इस बिंदु को अब गृह मंत्री अनिल विज की अनुशंसा पर गृह विभाग द्वारा इन नियमों में शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिश से हरियाणा के अधिक युवाओं को भर्ती मिल सकेगी। हालांकि, जिन नियमों में संशोधन होना है, उनमें हाईट से जुड़े एक प्रस्ताव को कैबिनेट की पिछली बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।
नियम आईआरबी सहित विशेष भर्ती पर लागू नहीं होते
संशोधित नियमों के प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस कांस्टेबल के सभी रिक्त पद सीधे भरे जाएंगे जबकि उप-निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधे भरे जाएंगे। कांस्टेबल के लिए 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक योग्यता होगी। भर्ती के लिए सीईटी पास होना जरूरी है। गृह विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए संशोधित किए जा रहे नियमों को आईआरबी सहित विशेष भर्ती पर लागू नहीं किया जाएगा।
ऐसा प्रावधान है
पीएसटी 2 प्रतिशत वेटेज: आवेदन के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएमटी) आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सीईटी अधिसूचना 05.05.2022 के अनुसार या समय-समय पर संशोधित अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ जल्दी पूरी करने वालों को 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी. यदि कोई 11 से 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरा करता है तो एक अंक दिया जाएगा और यदि कोई 11 मिनट से कम समय में पूरा करता है तो 2 अंक दिए जाएंगे।
पीएमटी 2.5 प्रतिशत वेटेज: पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसमें 2.5 फीसदी वेटेज मिलेगा. जो उम्मीदवार न्यूनतम मानक में असफल होंगे, वे अगले चरण में प्रगति नहीं कर पाएंगे।