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अगले महीने से इन परिवारों को भी मिलेंगे 80 हजार रूपए, जानें कैसे करना होगा आवेदन

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए अच्छी खबर है। एससी और बीसी कल्याण विभाग बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। डॉ। भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पहले केवल एससी बीपीएल परिवारों को ही लाभ मिलता था लेकिन पिछले साल सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल कर दिया।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। यदि आवेदक एससी और ओबीसी से संबंधित है, तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का अपना घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।

मनोहर सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए लाभार्थियों की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी थी. हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना एससी और ओबीसी के लिए है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इस योजना के लिए पात्र हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदक का परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी-बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान के साथ फोटो, बिजली बिल-मकान की रजिस्ट्री-पानी का बिल कोई नहीं, दो भी दस्तावेज जैसे घर की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण अनिवार्य होगा।