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किसानों के लिए खुशखबरी; बिना फसल बीमा वालों को भी मिलेगा मुआवजा, ये है अंतिम तिथि, ऐसे करना होगा आवेदन..

Kisan News: किसानों को भी हरियाणा सरकार ने राहत देने का फैसला किया है. अब उन क‍िसानों को भी अपने फंड से मुआवजा देगी जो फसल बीमा योजना में कवर नहीं हैं. गिरदावरी का काम 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा.
 
'crop loss compensation'

crop compensation In Haryana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह देती है. लेकिन कई बार लापरवाही या किसी वजह से कुछ किसान इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं. ऐसे किसानों की चिंता उस वक्त बढ़ जाती है,

जब भारी बारिश और ओलावृष्टि की मार उनकी फसलों पर पड़ती है. फसल बर्बाद हो जाने पर वह मुआवजे के हकदार नहीं रहते. इससे उनके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो जाता है. हालांकि, अब इन किसानों को भी हरियाणा सरकार ने राहत देने का फैसला किया है. 

खोला गया ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (e-compensation portal)

हरियाणा सरकार अब उन क‍िसानों को भी अपने फंड से मुआवजा देगी जो फसल बीमा योजना में कवर नहीं हैं. गिरदावरी का काम 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. पारदर्शी तरीके से सभी किसानों को मुआवजा द‍िया जाएगा.

इसके लिए हरियाणा सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (e-compensation portal) को 3 अप्रैल तक के लिए फिर से खोल दिया है. बता दें कि ई-क्षति पोर्टल पर अपने फसल की जानकारी देने से पहले किसानों को मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है

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