हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी; इन कृषि यंत्रों में सरकार ने सब्सिडी में की बढ़ोतरी, ऐसे करे आवेदन
Times Haryana, चंडीगढ़: सरकार की ओर से खेती को पहले से आसान बनाने के लिए नई-नई योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे किसानों को फायदा भी हो रहा है। किसानों को महंगे उपकरण खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसी क्रम में, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत, हरियाणा सरकार व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को फसल अवशेषों के खेत मिश्रण और अन्य प्रबंधन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
कृषि कार्यालय में जमा किये जाने वाले दस्तावेज
आवेदन करने के बाद किसान को संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा कराने होंगे. किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि मशीनरी हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत कृषि मशीनरी निर्माता से खरीदनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
कैथल के डीसी ने दी जानकारी
कृषि यंत्रों पर विभिन्न यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत कपास बीज ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड रोटरी वीडर पावर टिलर, ब्रिमेट मेकिंग मशीन, रीपर बाइंडर स्वचालित, टेबल प्लांटर, टेबल थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर किसान जैसे कृषि मशीनरी पर अनुदान के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा सरकार की वेबसाइट agriharyana.gov पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए पंजीकृत किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और व्यक्तिगत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी-जगदीश शर्मा, डीसी, कैथल