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हरियाणा वासियों के लिए आई खुशखबरी! महज 1 रुपये में लाल डोरे की जमीनों को मिलेगा मलिकाना हक, देखें पूरी लिस्ट

 
 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लाल डोरा क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में शुरू की गई इस योजना के तहत अब फरीदाबाद नगर निगम ने गांवों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है। नगर निगम की टीमें गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही हैं, ताकि लाल डोरा क्षेत्रों में बसे लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जा सके। 

मालिकाना हक के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया

लाल डोरा क्षेत्रों में बसे लोगों के पास अभी तक अपने घरों या दुकानों के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं। स्वामित्व योजना के तहत, मार्च 2025 तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि वह पिछले 10 वर्षों से संबंधित घर, प्लॉट या दुकान पर काबिज है। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कॉपी या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके बाद नगर निगम की कमेटी, जिसमें गांव के पार्षद, नंबरदार और जेई शामिल होंगे, सत्यापन करेगी। सत्यापन उपरांत विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। 

मालिकाना हक मिलने के लाभ

मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोगों को कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे:

संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेना संभव होगा।

जमीन की खरीद-बिक्री आसानी से की जा सकेगी।

मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री और कागजात स्वामित्व में होंगे।

संपत्ति के पूर्ण मालिक बन जाएंगे।

गृहकर (हाउस टैक्स) की जानकारी

मालिकाना हक मिलने के बाद संपत्ति धारकों को गृहकर भी देना होगा। 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लगेगा। 100 गज पर बने ग्राउंड फ्लोर मकान के लिए 100 रुपये वार्षिक गृहकर देना होगा, जबकि 150 गज जमीन में ग्राउंड फ्लोर के लिए 150 रुपये वार्षिक कर निर्धारित है। गज के हिसाब से ही गृहकर निर्धारित किया जाएगा। 

फरीदाबाद में 70 गांवों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत फरीदाबाद जिले के 70 गांवों को लाभ मिलेगा। नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, ताकि लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे आ सकें। 

लाल डोरा मुक्त योजना के तहत अन्य जिलों में भी कार्य जारी

फरीदाबाद के अलावा, हरियाणा के अन्य जिलों में भी लाल डोरा मुक्त योजना के तहत कार्य जारी है। उदाहरण के लिए, हिसार जिले के रानियां क्षेत्र में गांव ओटू के 202 पात्र लोगों को पंचायती भूमि से मालिकाना हक दिया गया है। 

स्वामित्व योजना का उद्देश्य

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण कर कानूनी अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि पार्सल का सर्वेक्षण करती है, जिससे सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण होता है और संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आती है। 

आवेदन प्रक्रिया

लाल डोरा क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित नगर निगम या पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, उन्हें मालिकाना सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

संपत्ति धारकों के लिए सुझाव

संपत्ति धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और नगर निगम या पंचायत द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में सक्रिय भाग लें, ताकि उन्हें समय पर मालिकाना हक प्राप्त हो सके। इसके अलावा, गृहकर संबंधी जानकारी से अवगत रहें और समय पर कर का भुगतान सुनिश्चित करें।