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हरियाणा के इन दो शहरों में GRAP-3 लागू, इन वाहनों के संचालन पर लगा प्रतिबंध

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: कड़ाके की ठंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है और लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत लोगों को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।

GRAP के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध दिल्ली के साथ-साथ NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद पर भी लागू होंगे। हरियाणा राज्य परिवहन नियंत्रक ने गुरुग्राम-फरीदाबाद में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक 30 जनवरी तक लागू रहेगी.

आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को दिल्ली और एनसीआर के चार जिलों (गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गरुग्राम और फरीदाबाद में) बीएस -3 पेट्रोल और बीएस -4 डीजल कारों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा GRAP-1, 2 के नियम भी लागू होंगे.

वहीं, GRAP-3 के प्रतिबंधों के तहत सभी गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी गई है हालाँकि, बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है। प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, फर्नीचर, इंटीरियर संबंधी कार्यों को भी छूट रहेगी।