हरियाणा में हुक्का गुड़-गुड़ाने लगी रोक, इन जगहों पर पिलाया तो होगी बड़ी कारवाई

Times Haryana, चंडीगढ़: रेस्तरां और क्लबों में जड़ी-बूटियों की आड़ में परोसे जाने वाले फ्लेवर्ड हुक्का पर भी प्रतिबंध लगेगा। हरियाणा के गृह विभाग ने फ्लेवर्ड हुक्का को हानिकारक बताते हुए सभी पुलिस आयुक्तों और उपायुक्तों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गृह विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि पारंपरिक और व्यक्तिगत हुक्का पीने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है.
गृह सचिव टीवीएसएसएन प्रसाद की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, हरियाणा के विभिन्न जिलों में तंबाकू और फ्लेवर्ड हुक्का परोसा जा रहा है. कई जगहों पर तम्बाकू को प्रतिबंधित दवाओं के साथ मिलाया जाता है। वहीं, यह भी देखा गया है कि स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह की जड़ी-बूटियां मिलाई जाती हैं। युवाओं को इसकी ओर आकर्षित किया जाता है, जो बाद में आदत बन जाती है।
दो हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान हरियाणा में व्यावसायिक हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। निर्देश के बाद गृह विभाग ने हुक्का बार पर प्रतिबंध को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक, राज्य होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लबों में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वाद वाले हुक्के में निकोटीन अनुपस्थित हो सकता है लेकिन ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच), वाष्पशील एल्डिहाइड और भारी धातुएं होती हैं। इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है. इससे फेफड़ों की बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। इसके अलावा, यह गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। ऐसे फ्लेवर वाले हुक्के पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो भी होटल, रेस्तरां या क्लब तंबाकू और फ्लेवर्ड हुक्का परोसता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।