हरियाणा बिजली विभाग ने लागू किए नए नियम, उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा भार, जानें कैसे
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली विभाग ने एक नया नियम लेकर लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है. बिजली निगम ने आपको गलती से कुछ ऐसे बिल थमा दिए जो आपकी यूनिट से अधिक थे या आपका मीटर जंप कर गया था। इससे आपको अधिक राशि का बिल चुकाना पड़ेगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो निगम से शिकायत करने पर भी आपकी अधिक राशि वापस नहीं की जाएगी।
नए नियमों के तहत, आप केवल पिछले बिल की राशि वापस पा सकते हैं जब आपने शिकायत की थी। चाहे आपने कितना भी जमा कर लिया हो, आपको वह नहीं मिलेगा। नए नियमों से पहले आप अपना पैसा निकाल सकते थे.
ये BR-5 नियम हैं
अगर बिजली बिल संशोधित हुआ है और रीडिंग गलत है तो उसे ठीक कराया जा सकता है। यदि आपका कोई मामला अदालत में है, तो अदालत के आदेश इस नियम के अधीन हैं।
उपभोक्ता का बिल अधिक कैसे?
मीटर रीडिंग लेने वाली एजेंसी की लापरवाही के कारण.
कई महीनों तक औसत बिल का भुगतान करना।
बाद में अचानक रीडिंग की बिलिंग कर दी।
खराबी के कारण मीटर का डिस्प्ले बंद हो जाता है।
मीटर डिस्प्ले ठीक होने के बाद मीटर रीडिंग की बिलिंग एक साथ होगी।