thlogo

किसानों और मजदूरों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना के लिए आयु सीमा समाप्त

 
Jeevan Suraksha Yojana,

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने किसानों और खेत मजदूरों के लिए एक योजना से आयु सीमा हटा दी है। इस योजना के तहत कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को अविलंब निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया.

पहले योजना के तहत पीड़ित की उम्र 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं थी। इस योजना के तहत कृषि मशीनरी चलाने के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, खेतिहर मजदूरों और मार्केट यार्ड श्रमिकों को 37,500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने किसानों, खेतिहर मजदूरों और मार्केट यार्ड श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत आयु सीमा हटाने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि अब 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।

हर गरीब को घर देने का काम तेजी से हो रहा है

सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम हर गरीब व्यक्ति को घर उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने जा रहे हैं।" जमा किये गये सभी आवेदनों का सत्यापन कर लोगों को पक्की छत दी जायेगी.