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हरियाणा में ठेकों से रात को इतने बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब; प्रदेश सरकार लागू की नई आबकारी नीति

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 12,000 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य है. सरकार ने गांव में दो से ज्यादा शराब की दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया है. पहले प्रति 5,000 लोगों पर एक, प्रति 10,000 पर दो और 10,000 से अधिक की आबादी पर तीन शराब के ठेके खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब 5,000 से अधिक की आबादी पर केवल दूसरा ठेका खोला जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि गांव फिरनी पर अब शराब का ठेका नहीं खुल सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग फिरनी के पास रहते हैं. नियमों के तहत आबादी से 50 मीटर की दूरी पर ही ठेका खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आसपास रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

राज्य में शराब ठेकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन नीलामी खुली बोली से की जाएगी. ठेकों की संख्या 2,400 ही रहेगी. साथ ही देशी शराब का कोटा पहले की तरह ही रखा गया है. विदेशी शराब को ट्रैक एंड ट्रैकिंग सिस्टम के तहत लाया जाएगा. शराब कांच और प्लास्टिक दोनों बोतलों में बेची जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को किसानों की फसल के शीघ्र भुगतान के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूं उठाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. कैबिनेट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को गेहूं खरीद की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने की अनुमति दे दी है.

नए नियमों के तहत अब गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर पंचकुला में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी. क्योंकि फ़रीदाबाद और गुरुग्राम में लाइसेंस दरें अलग-अलग हैं, इसलिए इन स्थानों को इन नियमों से छूट दी गई है। नई पॉलिसी के तहत जारी किए गए नियम 11 मई तक वैध रहेंगे.