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हरियाणा सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, अब इन कर्मचारियों का होगा बीमा, मिलेगी इतनी क्लेम राशि

 
 
अब इन कर्मचारियों का होगा बीमा, मिलेगी इतनी क्लेम राशि

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों, नगर पालिकाओं और स्वायत्त संस्थानों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत सभी अनुबंध कर्मचारियों का बीमा किया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसी तरह प्राकृतिक आपदा या आग से हुए नुकसान पर भी व्यापारियों को मुआवजा दिया जाएगा। बीमा राशि के भुगतान के नियमों को सरल बनाया गया है। 

पांच लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा

इसी प्रकार व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी प्रतिकर बीमा योजना लागू की जा रही है। छोटे कारोबारियों को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता या वित्तीय नुकसान की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।

हालांकि, इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय प्रति लाख 10 रुपये का प्रीमियम देना होगा। व्यापारी के सामान की चोरी और आग से हुई क्षति पर भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फैमिली सिक्योरिटी ट्रस्ट प्रभावित व्यवसायियों और कर्मचारियों को बीमा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना जारी

योजना विभाग ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना में बिजली निगमों में अनुबंध पर लाइनमैन और सहायक लाइनमैन के साथ-साथ स्थानीय निकायों और विकास और पंचायत विभागों के तहत फायर ड्राइवर, फायरमैन, सीवर मैन और सीवर हेल्पर और क्लीनर शामिल हैं।