Haryana Government: किसानों को बीमा कंपनी 10 दिन के भीतर देगी फसल मुआवजा वरना लगेगा 10% ब्याज; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का आदेश
Crop insurance scheme: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों को अगले 10 दिनों के भीतर पात्र किसानों के खातों में मुआवजे की राशि जमा करने के निर्देश दिये।
कृषि मंत्री आज यहां खरीफ 2022 सीजन में फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों को मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और बीमा कंपनियों के राज्य प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में प्रदेश की तीन बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे की समीक्षा की गयी.
श्री जे.पी. दलाल ने निर्देश दिया कि चूंकि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को अनुदान जारी किया गया है। इसलिए, जिन बीमा कंपनियों ने अभी तक मुआवजे की राशि का वितरण नहीं किया है, वे 10 दिनों के भीतर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा, वे 10 प्रतिशत ब्याज और दंड के अधीन होंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, इसलिए यदि बीमा कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा नहीं देती हैं, तो यह किसान को पूरी तरह से तोड़ देता है।
उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को समय पर मुआवजा वितरण करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर सरकार उन्हें ब्लैक लिस्ट करने सहित अन्य कड़े कदम उठाएगी।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, विभाग के विशेष सचिव श्री अमरजीत मान और बीमा कंपनी के राज्य प्रमुख भी उपस्थित थे.