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पुराने रेटों पर ही होगी रजिस्ट्री, हरियाणा सरकार ने नए कलेक्टर रेट को नहीं दी मंजूरी

 
Chandigarh News

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. सभी शहरों में अभी भी पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री होंगी। हालांकि, सरकार ने जनवरी में यह भी साफ कर दिया था कि इस साल कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे।

उस दौरान सरकार ने सभी जिला राजस्व अधिकारियों को ब्रीफ भी किया था. उन्होंने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए थे।

अब आचार संहिता हटने के बाद फिर से माना जा रहा था कि कलेक्टर रेट में संशोधन किया जाएगा। इससे कई जिलों के कलेक्टर रेट 10 से 15 फीसदी तक बढ़ने की संभावना थी. लेकिन सैनी सरकार ने कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. साथ ही आदेश दिया कि रजिस्ट्री पुरानी दर पर ही होगी।

खबर है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए सरकार जनता पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती. सरकार का पूरा ध्यान लोगों का आर्थिक बोझ कम करने पर है.

दो दिन पहले सरकार ने दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक बिजली शुल्क खत्म करने का फैसला किया था. सरकार का फोकस अभी उन योजनाओं पर है जो पुरानी हो चुकी हैं। कलेक्टर रेट नहीं बढ़ने से जमीन-मकान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा।