हरियाणा सरकार अब कुंवारों को देगी पेंशन, सिर्फ इन्ही लोगों को मिलेगा लाभ, ऐसे करे आवेदन
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा अब विधवाओं और विधुरों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जिसके तहत अब उन्हें मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पेंशन प्रदान करने में हरियाणा ने देश में पहली बार इतिहास रचा है, जहां अविवाहित और विधवा व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने नवीनतम घोषणा के माध्यम से 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित व्यक्तियों के लिए 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन शुरू की है।
वहीं, विधुरों (ऐसे पुरुष जिनकी पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है) के लिए एक योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार पहले से ही 60 वर्ष से अधिक आयु के कम आय वाले लोगों को मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। खास तौर पर अविवाहित लोगों में केवल वही लोग पेंशन के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 रुपये से कम है।
अविवाहित जोड़ों को मासिक पेंशन मिलेगी
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2,750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह कदम इन वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
विधवाओं को मासिक पेंशन मिलेगी
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुंवारों के साथ-साथ विधुर लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हुए कहा कि 40 से 60 वर्ष की उम्र के विधवा पुरुष, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2,750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके माध्यम से राज्य सरकार ने इस सामाजिक वर्ग की जरूरतों को पहचाना और उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देने का एक नया माध्यम स्थापित किया है।
पेंशन की विशेषताएँ
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं और 5,687 विधवा पेंशनभोगी पेंशन योजना के लाभार्थी होंगे। इन श्रेणियों के लोगों के लिए मासिक आय पेंशन उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
यह पेंशन उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी और राज्य सरकार के खजाने पर सालाना अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी।