हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश; हर परिवार को यह नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ अनिवार्य
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा वासियों के लिए एक अहम अपडेट है, दरअसल अब हरियाणा में अगर आप अपने परिवार से अलग फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं तो आपको अलग से नया बिजली कनेक्शन लेना होगा.
पुरानी फैमिली आईडी के बिजली मीटर कनेक्शन पर नई फैमिली आईडी नहीं बनेगी। इसके अलावा यदि फैमिली आईडी में बिजली बिल अधिक आने के कारण आय में वृद्धि दर्शाई गई है तो उसे वापस कम करवाने के लिए निगम के एसडीओ से पोर्टल पर ही ऑनलाइन सुधार रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
पहले नए मीटर कनेक्शन के लिए अलग फैमिली आईडी लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
लोग अब अपनी फैमिली आईडी अलग से बनवा रहे हैं। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद अलग फैमिली आईडी बनवाने के लिए बिजली मीटर कनेक्शन नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है. यदि किसी व्यक्ति की फैमिली आईडी में एक से अधिक बिजली बिल का भुगतान दर्शाया जा रहा है। यदि यह निगम की गलती के कारण है तो इसे ठीक कराने के लिए बिजली निगम के संबंधित एसडीओ की सुधार रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
क्योंकि अलग परिवार के लिए अलग बिजली मीटर लेना आसान नहीं है. निगम की नीति के मुताबिक एक घर में एक ही बिजली मीटर लगाया जा सकता है।
वहीं, अगर बच्चों की मृत्यु हो गई है या पिता की मृत्यु के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली है, तो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसे विशेष मामलों के लिए विशेष अनुमति के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा।