हरियाणा में अब इतनी आय वाले परिवारों को 20 रुपये लीटर मिलेगा सरसों का तेल, सरकार ने आदेश किया जारी
Times Hryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए तेल की चमक का नया आदेश जारी किया है। हालाँकि, सरकार के इस आदेश से उन परिवारों को झटका लगा है, जो खुद को बीपीएल या अवाई कार्ड श्रेणी का मानते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला निदेशालय ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला निदेशालय ने पिछले 14 जुलाई और अब शुक्रवार को पत्र क्रमांक-9934 जारी किया है।
वहीं, बीपीएल और एएवाई में ही तेल देने की दो श्रेणियां बनाने से डिपोधारक भी कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि फिर भी डिपोजिट पर राशन लेने वाले लोग विवाद करेंगे कि बीपीएल/कार्ड होने के साथ ही कच्चे तेल का तेल क्यों नहीं दिया जा रहा है।
डायरेक्टोरेट की ओर से कहा गया है कि अब आप बीपीएल या एकेवाई राशन कार्ड धारक हैं, केवल एक किशोर परिवार को 40 रुपये में 2 लीटर तेल मिलेगा। जिनकी आय 1.80 लाख नहीं बल्कि 1 लाख रुपये होगी उन्ही को लाभ मिलेगा ।
उप निदेशक (पीडीएस) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 20 रुपये प्रति लीटर की सीमा के साथ दो लीटर सरसों तेल की खपत करने का निर्णय लिया है। फोर्टी पिरामिड मसालों का तेल केवल शेष परिवार के पहचान पत्र में रखा गया है, आय एक लाख तक है।