Haryana News: हरियाणा हाई कोर्ट ने 12 हजार युवाओं को दिया बड़ा झटका, कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानें
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा राज्य के अंदर करीब 12000 युवाओं के लिए बुरी खबर है. पिछले दो वर्षों में आर्थिक आधार पर पांच अंकों के आरक्षण के आधार पर नौकरी पाने वाले राज्य के लगभग 12,000 युवाओं को अपनी नौकरी छोड़नी होगी.
कोर्ट का फैसला पहले नौकरी पा चुके युवाओं पर लागू नहीं होगा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में दिए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया है। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आज दिए गए फैसले से 2019 से पहले जिनेवा को मिली सरकारी नौकरी पर कोई ख़तरा नहीं है।
उन पर हाई कोर्ट के फैसले का असर करीब 12 हजार युवाओं पर पड़ने वाला है, जिन्हें बाद में सरकारी नौकरी मिलेगी
इसके साथ ही उम्मीदवारों को सीईटी के तहत हाल ही में हुई भर्तियों में आयोजित परीक्षा भी दोबारा देनी होगी। अब सरकार को ग्रुप सी और डी की सभी भर्तियों की दोबारा जांच करानी होगी। हाईकोर्ट ने इसे जारी करते हुए सरकार को इसके लिए 6 महीने का समय दिया है.यह प्रक्रिया पूरी होने तक किसी को हटाया नहीं जाएगा.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पांच अंकों के साथ योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले युवाओं को आर्थिक आधार पर नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को फटकार लगाई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रवीन्द्र ढुल ने कहा कि हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य में सरकारी नौकरियों में सरकार द्वारा दिए गए पांच सूत्री सामाजिक-आर्थिक पैमाने को रद्द कर राज्य के 12 हजार युवाओं को बड़ा झटका दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया आज का फैसला सभी भर्तियों पर लागू होगा इसके अलावा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है.