Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार का बड़ा फैसला, इन कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक

Land Ownership Rule: हरियाणा सरकार ने शामलात देह भूमि पर बनाए गए मकानों के मामलों के निपटान के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर किसी ग्रामीण ने 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया है तो वह उस जमीन पर मालिकाना हक ले सकेगा. इसके लिए उसे उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत अदा करनी होगी.
मालिकाना हक के लिए तय की गई शर्तें
सरकार ने इस स्कीम में कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. पहला, कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए. दूसरा, खुले क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के कुल हिस्से का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. साथ ही यह भी तय किया गया है कि वह जमीन किसी तालाब, रास्ते या किसी अन्य सार्वजनिक जगह नहीं होनी चाहिए. हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
आवेदन प्रक्रिया
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, आवेदनकर्ता को अपना आवेदन ग्राम पंचायत को देना होगा. ग्राम सभा में विचार के बाद प्रस्ताव पास किया जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा. स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का बिक्रीनामा तैयार किया जाएगा और इसे संबंधित तहसील कार्यालय में रजिस्टर्ड कराया जाएगा.
प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए SOP और पोर्टल तैयार
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवेदनों पर तेज़ी और एकरूपता से कार्रवाई हो, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard Operating Procedure for Shamlat Land Ownership) भी जारी कर दिया है. साथ ही, आवेदकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (Online Application Portal for Shamlat Land) लॉन्च करने की योजना भी बनाई गई है, जिससे प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल हो सकेगी.