thlogo

Haryana News: हरियाणा वासियों को लगा बड़ा झटका, बिजली नियमों को लेकर आ गया ये नया अपडेट, जानें

 
 
haryana news

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली विभाग ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है। जिसके मुताबिक अगर आपके बिजली मीटर में कोई खराबी है और आपका बिल ज्यादा है तो शिकायत करने पर भी आपको वह अतिरिक्त भुगतान पूरा नहीं मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह नया नियम काफी चिंताजनक है. क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है.

उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए तथा विभाग को भी उपभोक्ता हितों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। साथ ही ऐसी समस्याओं से निपटने में उपभोक्ताओं की परेशानी को कम करने के लिए नीतियों को और अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। चोरी करके भाग रहे चोर को बस ड्राइवर ने सिखाया सबको, ऐसा काम किया कि हर कोई कर रहा वाहवाही

कानूनी उपाय और उपभोक्ता संरक्षण

इस नियम के अनुपालन में, यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो वे अपना मामला अदालत में ले जा सकते हैं। फिर भी कभी-कभी इस प्रक्रिया में समय और धन दोनों की खपत होती है। जिससे उपभोक्ता और भी परेशान हैं। यहां बिजली विभाग को उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक सहयोगात्मक एवं पारदर्शी नीतियां बनाने की जरूरत है।

बिल संबंधी समस्या

इस नियम के तहत, यदि आपका मीटर जंप करता है या गलत रीडिंग दिखाता है और आपको बढ़ा हुआ बिल मिलता है, तो आपको आपके पिछले बिल के बराबर राशि वापस कर दी जाएगी। भले ही आपने उससे ज्यादा जमा कर दिया हो. इससे उपभोक्ताओं में निराशा का माहौल है. क्योंकि उन्हें उनके द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

मीटर रीडिंग एवं बिल भुगतान की प्रक्रिया

हरियाणा के इन शहरों में तोड़े जाएंगे चौथी मंजिल के मकान, रद्द की गई खट्‌टर सरकार की पॉलिसी

यदि उपभोक्ताओं को अपने मीटर की रीडिंग गलत लगती है, तो उन्हें बिजली विभाग से शिकायत करनी होगी। हालांकि, नये नियमों के मुताबिक मीटर रीडिंग में गलती होने पर भी समस्या का समाधान संतोषजनक नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा जब मीटर डिस्प्ले खराब होता है। फिर भी, उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।