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Haryana News: हरियाणा वासियों के लिए जरूरी सूचना! अब बिना परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड के बिना सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेंगे दाखिले

 
 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब बिना परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड के बच्चों का दाखिला होगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, अस्पताल या नर्सों और दाइयों का रजिस्टर भी मान्य होगा। यदि यह रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है तो माता-पिता द्वारा बच्चे की उम्र के संबंध में दिया गया शपथ पत्र मान्य होगा।

आवेदक को तुरंत प्रवेश अधिकारी

इसके बाद, शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई का अनुपालन करने के लिए निकटतम सरकारी स्कूल में प्रवेश चाहने वाले छात्र को तुरंत प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। निदेशालय ने कहा, तुरंत दें प्रवेश निदेशालय ने स्पष्ट लिखा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुपालन में जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, उसे तुरंत प्रवेश दिया जाए।

उसे स्कूल के प्रवेश और अस्वीकृति रजिस्टर में नामांकित करें और उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, कार्य पुस्तकें आदि जैसे मुफ्त अधिकार प्रदान करें। बिना पीपीपी और आधार नंबर के प्रवेशित छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अलग से अपलोड किया जाएगा।

प्रवेश के लिए पीपीपी और आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है

शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन में परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।

प्रवेश उत्सव (प्रवेश प्रक्रिया) अभियान में ईंट भट्टों के बच्चों और विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को प्रवेश में परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव जी अनुपमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था।