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हरियाणा 3 लाख वार्षिक आय पर विधवाओं को मिलेगी पेंशन; CM मनोहर लाल ने किया नियमों में बदलाव

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार पेंशन नियमों में बदलाव करने जा रही है. विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को अब 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर पेंशन मिलेगी. अभी तक 2 लाख रुपये सालाना आय पर पेंशन मिलती थी. वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय सीमा पहले ही बढ़ा दी गई है। 45 साल से अधिक उम्र के अविवाहित लोगों को पेंशन देने का विचार है.

मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। गांवों में पानी के बिल जमा करने का काम स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। पानी का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों की होगी। लाइसेंसिंग नीति के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम 1975 में संशोधन का निर्णय लिया जा सकता है।

नगर एवं नियोजन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। कैबिनेट बैठक में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी में बदलाव हो सकता है माल ढुलाई से संबंधित हरियाणा उद्यम एवं कार्यान्वयन नीति 2020 में बदलाव का फैसला लिया जा सकता है. वित्त विभाग से जुड़े नियमों में बदलाव पर भी चर्चा होने की संभावना है. मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत विशेष वरिष्ठ सचिव नरेंद्र कालड़ा को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल की पुनर्नियुक्ति मिल सकती है।

ये हैं पेंशन के लाभार्थी

8 लाख निराश्रित महिलाएँ और विधवाएँ

1.8 मिलियन बुजुर्ग

2 लाख विकलांग