मनोहर सरकार का गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलेंगे 80 हजार रुपए
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस सन्दर्भ में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने “डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनकर योजना'' घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
योजना का लाभ उठाने की शर्तें
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक को एससी और ओबीसी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक बीपीएल परिवार से हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका
एससी, बीसी जाति- प्रमाण पत्र
आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर
घर, बिजली बिल, घर की रजिस्ट्री या पानी के बिल में से किसी एक के साथ फोटो
घर की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज़
सभी बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा
पहले यह योजना केवल एससी बीपीएल परिवारों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले साल इस योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल कर दिया। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,00 रुपये कर दी थी
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना एससी और ओबीसी के लिए है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने उक्त योजना के नियम व शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आप इस योजना के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं, जब आपने मकान के लिए किसी विभाग से अनुदान लिया हो या 10 साल या उससे अधिक समय से अपना मकान बना रखा हो और मकान मरम्मत के लिए पात्र हो। का लाभ उठाएं