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वाहन चालक सावधान; हरियाणा के इस क्षेत्र में पुरानी गाड़ियों को जप्त करने के निर्देश

 
10 years old agricultural vehicles and Tractor

Times Hryana, चंडीगढ़: एनसीआर के सभी शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया गया है। 25 मई को हरियाणा के मुख्य सचिव और हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि जो वाहन अनफिट और अपना समय पूरा कर चुके हैं और यदि वे दौड़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाना चाहिए

हरियाणा परिवहन विभाग ने आदेश पर बैठक कर योजना बनानी शुरू कर दी है। हरियाणा परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वाहनों को जब्त करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, पिछले 1 साल में लगभग 70 पुराने वाहनों को जब्त किया गया है।

वायु प्रदूषण के मामले में फ़रीदाबाद शहर देश की टॉप 10 सूची में है, जबकि सड़कों पर चलने वाले पुराने वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है, वर्षों पुराने पेट्रोल वाहन सड़क पर नहीं चल सकते हैंl

लेकिन इसके बावजूद शहर में पुराने वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। दिल्ली में ऐसे पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए ₹10,000 का नियम है। हरियाणा सरकार अभी भी शहर में ऐसा नियम लाने पर विचार कर रही है। शहर में लगभग 5000 पुराने वाहन चल रहे हैं।

एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि ₹10000l के चालान के साथ जब्ती की कार्यवाही के लिए नई अधिसूचना की जा सकती है यह सब 2 महीने के भीतर होने जा रहा हैl

ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि जिले में इस समय कुल 45,000 कमर्शियल वाहन हैं।