बेरोजगार युवाओं के लिए जरूरी अपडेट; अब हरियाणा में भत्ता पाने के नए नियम और शर्तें हुई लागू
Times Haryana, चंडीगढ़, Haryana Berojgari Bhatta New Rules: हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी खबर है। जो बेरोजगार तीन वर्ष से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं वे पात्र बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार बेरोजगारी लाभ के आवेदन में पात्र व्यक्तियों को परिवार पहचान पत्र (PPP) में बेरोजगार दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि पीपीपी में बेरोजगार नहीं दर्शाया गया है और उसकी आय दिखाई गई है तो ऐसे युवा बेरोजगारी भत्ते (Unemployment allowance) से वंचित हो जाएंगे। नीचे खबर विस्तार से पढ़े
इसके लिए भत्ता प्राप्तकर्ताओं को 11 कॉलम का शपथ पत्र जमा करना होगा और इस शपथ पत्र पर पार्षद या सरपंच के हस्ताक्षर होने चाहिए. जिन युवाओं का नाम रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष से पंजीकृत है, वे शपथ पत्र व परिवार पहचान पत्र के साथ सरल केंद्र में भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि राज्य सरकार हर साल 31 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में तीन साल से काम कर रहे युवाओं के नाम दर्ज कर बेरोजगारी भत्ते का लाभ देती है। साथ ही नए बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण भी शुरू हो जाता है। ऐसे युवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन या सरल केंद्रों से आवेदन करना होगा।
इस बार पीपीपी से बेरोजगारी लाभ पाने वाले युवाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आवेदक को बेरोजगार और महिला को गृहिणी दिखाना होगा। आवेदक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए और उसकी आयु 16 से 31 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो लोग 35 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं उन्हें बेरोजगारी लाभ नहीं मिलेगा।