thlogo

न केवल निजी स्कूलों की बसों, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ले जा रहे वाहनों की भी होगी जांच, इन नए नियमों का करना होगा पालन

 
haryana news,

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में अब किसी भी स्कूल बस को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. न केवल निजी स्कूल बसें, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी। यदि किसी रूट पर 20 से अधिक छात्र हैं तो रोडवेज बसें तैनात की जाएंगी।

एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग के साथ मिलकर छात्रों के लिए लगाए गए ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, कार, वैन, जीप, मिनी बस और अन्य वाहनों की जांच सुनिश्चित करें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करें। स्कूल प्रबंधन समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि वाहन चालक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हों। वह नशा नहीं करता और पूरी तरह से बेदाग है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत राज्य में एक किलोमीटर से अधिक दूरी के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं.

अधिकारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे

महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए बस हादसे के बाद बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और चालकों की उचित निगरानी नहीं की गई। इससे छात्र सुरक्षा को गंभीर खतरा है। सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, आरटीए सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।