जूनियर इंजीनियर भर्ती 2019 को लेकर आया बड़ा अपडेट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी
Times Haryana, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत दी है. जूनियर इंजीनियर के 1259 पदों पर भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है.
बाकी तीन सवालों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने बाकी 3 सवालों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि रणविजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर विशेषज्ञों के खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो अदालतों को उनकी राय माननी चाहिए.
साथ ही, अगर किसी सवाल पर विशेषज्ञों के बीच असहमति है तो इसका लाभ आवेदकों को नहीं, बल्कि आयोग को मिलेगा। अदालतें हर विषय की विशेषज्ञ नहीं हो सकतीं और ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की राय लेना ही सबसे अच्छा विकल्प है।
याचिका दाखिल करते हुए रिशम व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने जूनियर इंजीनियर के 1259 पदों के लिए 15 जून 2019 को विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद 1 सितंबर 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और 5 सितंबर को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गईं।
याचिकाकर्ताओं ने 5 सवालों पर आपत्ति जताई थी जिन्हें आयोग ने विशेषज्ञों के पास भेजा था। विशेषज्ञों ने दो आपत्तियों को स्वीकार कर लिया जबकि तीन को खारिज कर दिया। आयोग ने इन दोनों आपत्तियों को सुधारा और नई उत्तर कुंजी जारी की।
भर्ती को मिल गई हरी झंडी
हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में पांच सवालों पर आपत्तियां थीं और उनमें से दो को विशेषज्ञों ने स्वीकार कर लिया है। इससे साफ पता चलता है कि आपत्तियों पर खुलकर विचार किया गया। इस तरह की स्थिति में विशेषज्ञों की राय से भटकना ठीक नहीं है. इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने जेई भर्ती को हरी झंडी दे दी है और इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.