हरियाणा में 6600 पदों पर कांस्टेबल भर्ती जल्द होगी पूरी, हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा बयान
Times Hryana, चंडीगढ़: हरियाणा में 6600 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है. हरियाणा सरकार जल्द ही चयनित उम्मीदवारों को शामिल करना शुरू कर देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6,600 पदों पर भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 जुलाई की सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को जवाब दिया था कि सामान्यीकरण मामले के लंबित रहने तक नियुक्ति नहीं की जायेगी. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भर्ती के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले का नमूना कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था.
इसने हरियाणा सरकार को जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 41 आवेदकों ने याचिका दायर की थी. याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील रवींद्र ढुल ने हाई कोर्ट को बताया था कि सरकार ने कोर्ट का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में फार्मूला सौंपे बिना ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया पर जुलाई तक रोक लगा दी एचएसएससी और हरियाणा सरकार को भी अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा गया।