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कैदियों के लिए राहत भरी खबर, हरियाणा सरकार ने सजा को लेकर किया बड़ा ऐलान

 
Haryana Govt News

 

Times Haryana, चंडीगढ़: गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने राज्य में कैदियों की सजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने कैदियों की सजा में 30 से 60 दिनों की विशेष राहत की घोषणा की है. साथ ही, जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट दी जाएगी। हरियाणा डीपीआर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की।

इन आरोपियों को छूट नहीं मिलेगी

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण और हत्या

बलात्कार के साथ हत्या

POCSO अधिनियम के तहत सजा-

डकैती, अपहरण और फिरौती

एसिड अटैक का दोषी

नशीले पदार्थों की तस्करी

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम,

शासकीय गोपनीयता अधिनियम-

विदेशी अधिनियम- 1948 और पासपोर्ट अधिनियम

1967 के तहत दोषी ठहराए गए कैदी

अपराधी जमानत पर बाहर हैं

इन कैदियों को भी छूट मिलेगी

26 जनवरी, 2024 को जेल से पैरोल और फर्लो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित जेल में आत्मसमर्पण करें, ऐसी स्थिति में उन्हें यह छूट दी जाएगी। सजा काट रहे कैदियों के साथ पैरोल पर चल रहे कैदी भी इस छूट के पात्र होंगे। 10 वर्ष या अधिक की आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपराधियों के लिए 60 दिन और 5 वर्ष की सजा पाने वाले अपराधियों। 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम की सजा वालों को 45 दिन की राहत दी जाएगी.

पिछले साल भी छूट की घोषणा की थी

यह पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार कैदियों को छूट दे रही है. इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भी छूट दी जा चुकी है. पिछले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने कैदियों को विशेष छूट दी थी इस अवधि के दौरान, 10 साल या उससे अधिक, 5 साल से अधिक या 10 साल से कम, 5 साल से कम की सजा वाले अपराधियों को छूट दी गई थी।