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हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू, कृषि राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को जारी किया यह खास निर्देश

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा समेत कई राज्यों में इस समय गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। कुछ स्थानों पर फसल कटाई के बाद के अवशेषों को जलाने के भी मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन भी इन मुद्दों पर नजर बनाए हुए है.

किसानों को अवशेष जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर टीमें भी गठित की हैं। इसके अलावा हर्सेक सैटेलाइट के जरिए किसान को जीपीएस लोकेशन के साथ तस्वीरें भी भेजेगा। फसल अवशेष जलाने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसानों से कृषि यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने की अपील की गई है। ऐसा करने से आग से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में मौजूद कीट भी मर जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इससे फसल की पैदावार भी कम हो जाती है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी जिलों में धारा 144 लगा दी है. इसके तहत सभी जिलों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं. इसके अलावा कृषि राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी किसानों को फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।