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हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, जाने कब तक रहेगा प्रतिबंध

 
Bahadurgarh News

Times Hryana, बहादुरगढ़: जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अवैध पीवीसी बाजार को पनपने से रोकने के लिए जनहित में तत्काल प्रभाव से 17 अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए आदेश जारी किया है।

बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्लास्टिक सामग्री की अवैध डंपिंग जलवायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, शांति और व्यवस्था बनाए रखने और वन्यजीवों के गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी आदेशों में कहा कि बहादुरगढ़ में अनाधिकृत भूमि/स्थानों पर प्लास्टिक की अवैध डंपिंग, प्लास्टिक कचरा उतारने आदि पर जनहित में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले ने झज्जर जिले की राजस्व सीमा में प्लास्टिक से भरे वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सचिव आरटीए तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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