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आज हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, सीएम दौरे के चलते इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंधित

 
fatehabad news,

 

Times Haryana, चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल आज फतेहाबाद जिले के दौरे पर आ रहे हैं. प्रशासन किसी भी तरह से सुरक्षा में कोताही नहीं बरतना चाहता. जिला कलेक्टर अजय सिंह तोमर ने हेलीपैड और सार्वजनिक सभा स्थल के 5 किमी के दायरे में धारा 144 लगा दी है. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

सुरक्षा कारणों से हेलीपैड स्थल गांव नथवान, सार्वजनिक सभा स्थल गांव डुल्ट, पूजा कैसल मैरिज पैलेस रतिया, किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन जैसे ड्रोन, ग्लाइडर इत्यादि की उड़ान के पांच किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है।

नियम 24 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। ड्रोन नियम-2 के साथ ही इन जगहों पर हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार और भाला ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पेट्रोल पंपों पर बोतलों और कैन में डीजल और पेट्रोल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया नियम, 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमों की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि अमृत सरोवर परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम 24 जनवरी को गांव डूल्ट में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे।