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Solar Pump Scheme: हरियाणा के इन किसानों के लिए खुशखबरी, अब सोलर पंप मिलेगी इतनी सब्सिडी, फटाफट करें आवेदन

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है. जिले के जिन किसानों को सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन चाहिए वे अब 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

हालाँकि, सरकार द्वारा कुछ नियम और शर्तें लगाई गई हैं। इन नियम व शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को सरकारी सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन मिलेगा।

सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी किसानों के पास आवेदक के नाम का परिवार पहचान पत्र, बिजली आधारित पंप जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

किसानों को पंप स्थापित करने या स्थापित करने से पहले अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन अपलोड करना आवश्यक है (प्रमाणपत्र/शपथ पत्र)।

आवेदन कैसे करें

चयनित लाभार्थी पीएम कुसुम पोर्टल https://pmkusum.hareda.gov.in/ पर जा सकते हैं और शेयर जमा करने के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन कर सकते हैं। सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।

सौर जल पंपिंग प्रणाली से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान लघु सचिवालय, सेक्टर-1 की दूसरी मंजिल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

सौर ऊर्जा चालित सबमर्सिबल के लिए शर्तें

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा के तहत फरीदाबाद जिले के किसानों को 3 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

लाभार्थी इसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल https://saralharayana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, बिजली आधारित कनेक्शन (डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

बशर्ते उन्हें अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इस वर्ष के लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा।