हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला; इन लोगों के बिजली बिल किये माफ
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। पीपीपी डेटा के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक सत्यापित आय वाले सभी अंत्योदय परिवार, बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ और पिछले 12 महीनों के लिए 150 यूनिट तक बिजली की औसत मासिक खपत वाले सभी अंत्योदय परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे और उन्होंने भुगतान नहीं किया है। दो या दो से अधिक बिलिंग चक्रों का बिजली बिल
उन्होंने बताया कि काटे गए कनेक्शन की स्थिति में यदि 6 माह के अंदर कनेक्शन काटा जाता है तो पूरी राशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त जमा करने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन कटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही दोबारा कनेक्शन जोड़ा जाएगा।
यूएचबीवीएन राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों से मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाने का अनुरोध करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों के मामले में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये जो भी कम हो, भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के जो मामले इस योजना से पहले के हैं, वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि का भुगतान करना होगा जो अधिकतम 3,600 रुपये होगी। आवेदक यह राशि एकमुश्त या 6 किस्तों में बिना ब्याज के जमा कर सकता है।