Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा में इन परिवारों को बेटी की शादी पर मिलेंगे 71 हजार, जानें कैसे उठाए योजना का लाभ
Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब और निराश्रित परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विवाह पंजीकरण के बाद ही पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए विवाहित जोड़े का विवाह ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
यदि किसी एससी और एससी परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा। विधवा, निराश्रित महिला, अनाथ, बीपीएल सूची या 1,80,000 रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इस योजना के तहत 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त मंदीप कौर ने बताया कि जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल परिवार को 31,00 रुपये का अनुदान मिलेगा इसी तरह, एससी या एनआरसी परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यदि विवाहित जोड़ा 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है तो 51,000 रुपये और यदि पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है तो 31,000 रुपये दिए जाएंगे।