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PM KUSUM: किसानों के लिए सुनहरा अवसर, सोलर पंप स्कीम के तहत सरकार देगी 75% सब्सिडी, जानें कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर योजनाएं चलाती रहती हैं। ऐसे किसानों के लिए खेती की सिंचाई के लिए हरियाणा सोलर पंप योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से, हरियाणा में किसान सोलर पंप स्थापित करने के लिए सरकार से 75% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

हरियाणा सोलर पंप योजना के लाभ एवं विशेषताएं

राज्य में किसानों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पंप की खरीद पर 75% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इस योजना में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी (हॉर्सपावर) के सोलर पंप स्थापित किये जाते हैं। किसानों को केवल 3 HP से 10 HP तक के सोलर पैनल लगाने पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सौर पंप स्थापित करने में भी कम खर्चीले होते हैं, और मुफ्त में बिजली पैदा कर सकते हैं।

इससे राज्य में कृषि की तकनीक में सुधार होगा, कृषि का विकास होगा। इससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा।

यह योजना हरियाणा राज्य में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके पर्यावरण की रक्षा करने का एक प्रयास है।

आधार कार्ड

पहचान पत्र

आवास प्रमाण पत्र

कृषि भूमि के कागजात

बैंक पासबुक की जानकारी

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

हरियाणा सोलर पंप योजना

कृषि में पारंपरिक सिंचाई डीजल, पेट्रोल आदि जैसे जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित पंपों का उपयोग करके की जाती है। इससे न केवल किसान को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी अधिक होता है। सौर उपकरण कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। इसलिए, सरकार सौर उपकरणों के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित कर रही है। इस लेख से आप हरियाणा सोलर पंप योजना की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए सोलर पंप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को कृषि सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसानों को अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% सब्सिडी भी मिल सकती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाया जा सकता है। और किसानों को सक्षम बनाया जा सके. किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप का चयन किसान अपने खेत के आकार और भूजल के स्तर के अनुसार कर सकते हैं।

हरियाणा सोलर पंप योजना के लिए पात्रता

हरियाणा राज्य के लिए सोलर पंप योजना के लिए केवल राज्य के किसान और नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।

जिन किसानों के पास बिजली पंप नहीं है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास बिजली पंप है उन्हें प्राथमिकता तभी दी जाएगी जब वे पूरा बिजली बिल जमा करेंगे।

आवेदक के परिवार के पास सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान के नाम पर कृषि भूमि जमा की जानी चाहिए।

जिन किसानों की कृषि भूमि क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, उन्हें इस योजना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए।

योजना के लाभार्थी का चयन वार्षिक आय और भूमि क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

हरियाणा सोलर पंप योजना के आवेदन के लिए दस्तावेज

हरियाणा सोलर पंप योजना में आवेदन कैसे करें

हरियाणा सोल पंप योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरल हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

हरियाणा सरल पोर्टल पर जाने के बाद अब आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर साइन इन करें। (यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो नए उपयोगकर्ता पर क्लिक करें)

पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पर जाएं और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करें।

नए पेज के सर्च बार में सोलर खोजें। और सोलर वाटर पंपिंग योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करें।

अब अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो उसे दर्ज करें जिससे आपकी जानकारी अपने आप भर जाएगी, ओटीपी से वेरिफाई करें।

अब आप योजना के आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।

आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।

इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और लाभ प्राप्त किया जा सकता है.