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7th Pay Commission: CM योगी ने राज्य कर्मचारियों को दिया Diwali Bonus, DA मे इतनी हुई बढ़ोतरी, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी

 
7th Pay Commission:

7th Pay Commission: केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (सातवां वेतन आयोग) बढ़ाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की योजना बना रही है। ज़ी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है।

कितना बढ़ेगा DA?

इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंप दिया गया है और मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी मिलेगी।

अगर डीए बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो यूपी सरकार के 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों/कर्मचारियों और 7 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
पिछली बार 15 मई को योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. उस वक्त उन्होंने जनवरी 2023 से डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया

18 अक्टूबर को, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत अंक बढ़ाकर मूल वेतन का 46 प्रतिशत करने और गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से क्रमश: 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्तें जारी करना 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए डीए और डीआर का भुगतान क्रमशः वर्ष में दो बार किया जाता है।

उन्होंने कहा कि डीए और डीआर दोनों का संयुक्त रूप से सरकारी खजाने पर प्रभाव 12,857 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में डीए और डीआर में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. डीए और डीआर बढ़ोतरी 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी है।

ठाकुर ने यह भी कहा कि रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के 11.07 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा।

इस फैसले से आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंटमैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी' स्टाफ को फायदा होगा।