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क्या किसी भी वाहन की चाबी निकालने का ट्रैफिक पुलिस को है अधिकार? जानें ये खास अधिकार

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: हममें से अधिकांश लोग कहीं आने-जाने के लिए अपने निजी वाहनों का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी वाहन अधिक सुविधाजनक हैं।

वहीं सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अक्सर हमारा सामना ट्रैफिक पुलिस से हो जाता है। ऐसे मामलों में, ट्रैफिक पुलिस आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य कागजात दिखाने के लिए कहेगी।

अगर आपके पास कार के सभी जरूरी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस उसकी जांच करने के बाद ही आपको छोड़ देती है. हालांकि, कई बार आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान करने लगती है।

कभी-कभी वह आपकी कार की चाबियां भी छीन लेती है और आपको गालियां देने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें।

इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रैफिक से जुड़े नियम-कायदे क्या हैं और ट्रैफिक पुलिस के पास क्या शक्तियां हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बताने जा रहे हैं?

आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है या नहीं, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपसे आपकी कार की चाबियां नहीं छीन सकती।

ट्रैफिक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती या आपके वाहन के दस्तावेज जब्त नहीं कर सकती। इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है.

इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस आपसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर नहीं मांग सकती। यह अधिकार केवल आरटीओ अधिकारियों को दिया गया है।