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पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, अब केंद्र सरकार घर बैठे ही देगी ये खास सुविधाएं

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: अगर आप खुद या आपके घर में पेंशनभोगी हैं तो यह खबर बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए सभी पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को एक नया आदेश जारी किया है।

सरकार ने बैंकों को बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करने के लिए 'डोरस्टेप वर्कर' भेजने का निर्देश दिया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने एक आदेश जारी कर सभी बैंकों से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के सुपर वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जागरूकता पैदा करने को कहा है।

जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से बनवाया जा सकता है

फेस वेरिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके पेंशनभोगियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। दरअसल, सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है।

इसे 'जीवन प्रमाणपत्र' कहा जाता है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के करीब 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं. 2019 में, केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा था कि वे सुपर वरिष्ठ पेंशनभोगियों को नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दें।

घर से ही काम होगा

80 साल से कम उम्र के पेंशनभोगियों को नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। DOPPW द्वारा 25 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है.

फेस वेरिफिकेशन तकनीक (डीएलसी) से बनाया गया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अब हर पेंशनभोगी घर से स्मार्टफोन के जरिए या बैंक शाखा में जाकर जमा कर सकता है।

आदेश के मुताबिक बैंक डोरस्टेप बैंकिंग एक्जीक्यूटिव नियुक्त करके जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दे सकते हैं।

बैंक अपनी शाखाओं को अक्टूबर से 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को यह सुविधा देने का निर्देश दे सकते हैं आदेश में बैंकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। बैंक शाखाओं और एटीएम पर पोस्टर के जरिए भी जानकारी दी जा सकती है.