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Haryana News: हरियाणा के इन 36 गांव वालों की आई शामत, सरकारी ज़मीन से हटेंगे अवैध कब्जे, लिस्ट हुई जारी

 
Duty Magistrate News

हरियाणा के गोहाना (Sonipat) क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जों (Encroachments) पर सख्त रुख अपनाते हुए इन्हें हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (High Court) के आदेश के बाद 36 गांवों में फैले सरकारी और पंचायती भूखंडों (Government & Panchayati Land) को अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला लिया गया है।

इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट (Duty Magistrate) की नियुक्ति की गई है, जो पूरी कार्रवाई की निगरानी करेंगे। इस मुहिम के तहत तीन दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

तीन दिनों के अंदर होगी कार्रवाई

गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें अवैध कब्जे हटाने की विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि 8 मार्च तक सभी सरकारी भूखंडों पर हुए अतिक्रमण को हटाकर रिपोर्ट सौंपी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही बरती, तो उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई (Strict Administrative Action) की जाएगी।

ग्रामीणों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने स्थानीय निवासियों (Residents) से अपील की है कि वे सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने में प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी दायरे (Legal Framework) में होगी और इसमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाएगी।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

इस विशाल अभियान (Large-Scale Operation) को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान की निगरानी करेंगे—

नायब तहसीलदार अभिमन्यु
नायब तहसीलदार अशोक कुमार
बीडीपीओ परमजीत
एसडीओ अनिल खत्री
एसडीओ जितेंद्र खोखर

इन सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सख्ती से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने (Bulldozer Demolition Drive) के निर्देश दिए गए हैं।

इन 36 गांवों में हटेंगे अवैध कब्जे

जिन गांवों में प्रशासन ने कार्रवाई तय की है, उनमें मुख्य रूप से गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा और छिछड़ाना आदि शामिल हैं।

प्रशासन ने इन गांवों में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की पूरी रूपरेखा (Demolition Plan) तैयार कर ली है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहेगा तैनात

प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस कार्रवाई में अवरोध (Obstruction) डालने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों (Legal Provisions) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल (Police Force) की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता (Disorder) या विरोध प्रदर्शन (Protests) को रोका जा सके।

ग्रामीणों में मचा हड़कंप

इस बड़े कदम से 36 गांवों के निवासियों में हड़कंप मच गया है। कई ग्रामीणों के मुताबिक कुछ जगहों पर अतिक्रमण वाली संपत्तियों (Encroached Properties) में रिहायशी मकान भी शामिल हैं।

कुछ ग्रामीण अदालत (Court) जाने की योजना बना रहे हैं ताकि वे इस कार्रवाई पर रोक लगा सकें। वहीं, कुछ गांवों में स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं।

प्रशासन का साफ संदेश

प्रशासन के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई किसी भी स्थिति में रोकी नहीं जाएगी। यह आदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है और इसे पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

इस बीच कई ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं से भी संपर्क साधा है ताकि इस मुहिम को रोका जा सके। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।