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Income Tax: लाखों कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, अब इतनी सैलरी वालों के चुकाना होगा इनकम टैक्स

 
Budget 2024.

Times Haryana, नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। 7 लाख रुपये तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा. आइए सीए अजय बागड़िया, अभिनंदन और संतोष मिश्रा से जानते हैं कि वेतन के मामले में किसे कितना टैक्स देना होगा। पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं से कितना लाभ या हानि होगी?

सीए अजय बागड़िया के मुताबिक फिलहाल किसी व्यक्ति को सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. 2020 में शुरू की गई कर प्रणाली में सात कर स्लैब थे।

0 से 2.5 लाख - कोई टैक्स नहीं

2.5 से 5 लाख - पांच फीसदी

5 लाख से 7.5 लाख- 10 फीसदी

7.5 लाख से 10 लाख- 15 फीसदी

10 लाख से 12.5 लाख- 20 फीसदी

12.5 लाख से 15 लाख- 25 फीसदी

15 लाख पर- 30 फीसदी

बागरिया के मुताबिक, नई आयकर प्रणाली अब डिफॉल्ट और पुरानी वैकल्पिक है। करदाता चाहें तो छूट और कटौतियों के साथ पुरानी कर प्रणाली में बने रह सकते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप कई तरह की छूट का दावा कर सकते हैं।

जैसे 80C के तहत 1.50 लाख की छूट, 80D के तहत 25000 की छूट. आपको बता दें कि पुरानी व्यवस्था अभी भी लागू है, व्यक्ति अपने लाभ और हानि के आधार पर नई या पुरानी कर प्रणाली का चयन कर सकता है।

7.5 लाख रुपये सालाना सैलरी पर टैक्स

सीए संतोष मिश्रा का कहना है कि अगर आप सालाना 7 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और अगर आप सालाना 7 लाख रुपये या सैलरी के मामले में 7.5 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो आपको रुपये का स्लैब मिलेगा. गणना के अनुसार जाना.

जैसे ही आपकी कमाई 7 लाख रुपये के पार हो जाती है, आप टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। पहले तीन लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, इसके बाद 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये (कर योग्य आय 3 लाख रुपये) पर 15,000 रुपये पांच फीसदी की टैक्स दर से चुकाने होंगे.

वहीं, छह से नौ लाख (करयोग्य आय तीन लाख) पर 10 फीसदी टैक्स दर से 30,000 रुपये चुकाने होंगे.

इतना होगा फायदा

आपको 45,000 रुपये इनकम टैक्स और 800 रुपये चार फीसदी सेस के तौर पर चुकाने होंगे. इस लिहाज से आपको 9 लाख रुपये की कमाई पर 45,800 रुपये टैक्स देना होगा. दूसरे शब्दों में कहें तो नए टैक्स सिस्टम के तहत अब आप 9 लाख रुपये कमाएंगे और 15,000 रुपये सालाना इनकम टैक्स बचाएंगे. क्योंकि, नए टैक्स सिस्टम के तहत अब तक 9 लाख रुपये की कमाई पर 60,000 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ता है.

12 लाख रुपये की सालाना कमाई पर टैक्स

सीए अभिनंदन का कहना है कि अगर कोई सालाना 12 लाख रुपये कमाता है तो पहले की तरह शुरुआती 3 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगले तीन लाख पर पांच प्रतिशत की दर से 15,000 रुपये, अगले तीन लाख पर 10 प्रतिशत की दर से 30,000 रुपये और शेष तीन लाख पर 15 प्रतिशत की दर से 45,000 रुपये।

इस तरह आपको 90,000 रुपये इनकम टैक्स और 3,600 रुपये टैक्स पर चार फीसदी सेस देना होगा. कुल मिलाकर आपको 93600 रुपये चुकाने होंगे.

15 लाख सालाना तो देना होगा इतना टैक्स!

सीए अजय बागड़िया ने कहा कि 15 लाख रुपये सालाना आय वाले 12 से 15 लाख रुपये के पांचवें टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। इस स्लैब में 20 फीसदी टैक्स शामिल है, लेकिन आपको अपनी पूरी कमाई पर यह 20 फीसदी टैक्स नहीं देना होगा।

आपने 12 लाख रुपये से ऊपर जो कमाई की है उस पर आपको केवल 20 फीसदी टैक्स देना होगा यानी कि 3 लाख रुपये क्या बनता है और बाकी पैसे पर शुरुआती टैक्स स्लैब लागू होंगे। आपको 1 लाख 50 हजार रुपये का इनकम टैक्स देना होगा.