इंकम टैक्स के इन नियमों का रखे ध्यान वरना लगेगा भारी जुर्माना; जानिए नियम ओर शर्ते

Times Haryana, नई दिल्ली:देश के विकास के लिए सरकार को भी पैसों की जरूरत होती है. यह पैसा सरकार को टैक्स से मिलता है. इनमें से एक है टैक्स इनकम. लोगों को हर साल अपनी आय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।
दूसरी ओर, जिन लोगों की आय कर योग्य स्लैब में आती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। ऐसे में लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पता होना चाहिए.
आयकर रिटर्न
देश में फिलहाल दो कर व्यवस्थाएं हैं। एक पुरानी कर व्यवस्था और दूसरी नई कर व्यवस्था। दोनों कर व्यवस्थाओं में अलग-अलग कर स्लैब हैं। ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए लोगों को इनके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था के टैक्स स्लैब के बारे में।
नई कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था के तहत, लोगों को प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक कर से छूट दी गई है। नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब इस प्रकार है.
3,00,000 रुपये की वार्षिक आय तक कोई कर नहीं
₹3,00,001- ₹6,00,0 तक की वार्षिक आय पर 5% टैक्स
₹6,00,001- ₹9,00,0 तक की वार्षिक आय पर 10% टैक्स
₹9,00,001- ₹12,00,0 तक की वार्षिक आय पर 15% टैक्स
₹12,00,001- ₹15,00,0 तक की वार्षिक आय पर 20% टैक्स
15,00,0 रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर 30% टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक कर से छूट मिलती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब इस प्रकार है.
प्रति वर्ष 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं
₹2,50,001 से ₹5,00,0 तक की वार्षिक आय पर 5% टैक्स
₹5,00,001 से ₹10,00,0 तक की वार्षिक आय पर 20% टैक्स
₹10,00,0 से अधिक की वार्षिक आय पर 30% टैक्स