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Paytm का काउंटडाउन शुरू! कोर्ट ने लगाया जुर्माना, FASTag से जुड़ा है मामला

 
Paytm Crisis

Times Haryana, नई दिल्ली: ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। Paytm को लेकर एक और खबर सामने आई है. एक व्यक्ति के पास पेटीएम फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस था, फिर भी टोल पर राशि नहीं कटी। शख्स को जुर्माना भरना पड़ा.

पीड़ित ने पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इसके बाद उस शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब कोर्ट ने पेटीएम और उसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है.

दरअसल, ये मामला बेंगलुरु का है. उपभोक्ता अदालत ने पेटीएम और ऑपरेटर पर जुर्माना लगाया है और उन्हें पीड़ित को ब्याज सहित पैसे वापस करने और 10,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

पेटीएम को उस व्यक्ति को वह राशि वापस करने का आदेश दिया गया है जो व्यक्ति को टोल प्लाजा पर जुर्माने के रूप में चुकानी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बसवांगुड़ी के रहने वाले हरीशेष ने 23 दिसंबर को पेटीएम से तीन फास्टैग खरीदे थे।

एप्लिकेशन के मुताबिक, पेटीएम फास्टैग फरवरी तक ठीक से काम करता रहा उसी साल 13 फरवरी को एक FASTag में दिक्कत आने लगी. पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद फास्टैग में शून्य राशि दिखाई देने लगी।

कंपनी से शिकायत

पेटीएम फास्टैग में दिक्कत आने के बाद हरीशेष ने कंपनी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके अलावा टोल प्लाजा पर ज्यादा पैसे वसूले जाते थे.

इसके बाद हरीशेष ने 24 मार्च को पेटीएम को कानूनी नोटिस भेजा। नवंबर 2022 में उन्होंने कंपनी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. इसमें पेटीएम के साथ-साथ ऑपरेटर कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को भी पार्टी बनाया गया था। हरीशेष ने अपने पैसे वापस मांगे थे।