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यूपी के इस जिले में धारा 144 लागू, 54 दिनों के लिए इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

 
Kanpur Section 144,

Times Haryana, नई दिल्ली: कानपुर शहर में 1 फरवरी, 2024 से 25 मार्च, 2024 (54 दिन) तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने रिलीव होने से पहले गुरुवार को आदेश जारी किया.

इस बार अधिकारी ने होटल, हॉस्टल, हॉस्टल से लेकर धार्मिक आयोजन और सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार तक कई बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया है.

ये हैं निर्देश

होटल, हॉस्टल और धर्मशालाओं के लिए नियम - मकान, दुकान मालिकों को किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करना होगा। निर्देश दिए गए हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों या अन्य लोगों की सभी जानकारी सत्यापित कर पुलिस स्टेशन को दी जाए।

इसके अलावा होटलों को आगंतुकों के बारे में जानकारी भी देनी होगी। मकान मालिकों और दुकान मालिकों को अपने किरायेदारों का सत्यापन करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के श्रमिकों की सूचना थाने को दें।

आईडी जमा का प्रमाण-

छात्रावासों में रहने वाले छात्र, घरों और दुकानों के किरायेदार, घरेलू और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के श्रमिक, भवन निर्माण में लगे श्रमिक, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले श्रमिक, 15 दिनों से अधिक समय तक कहीं भी रहने पर, होटल, लॉज,

धर्मशाला में रहने वाले और ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी करने वाले सभी लोगों का आईडी प्रूफ पुलिस स्टेशन में जमा करें। होटल, लॉज और हॉस्टल को रोजाना अपनी आईडी जमा करनी होगी.

वहीं लाउड स्पीकर की ध्वनि तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निर्धारित मानक का अनुपालन करना होगा. रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

धारा लागू होते ही पुलिस बल पैदल गश्त कर रहे हैं. आवला पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए किसी भी भड़काऊ भाषण के लिए एडमिन जिम्मेदार होगा।