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30 नवंबर से पहले करदाताओं को निपटा लेने चाहिए ये जरूरी काम; आयकर विभाग ने जारी किया टैक्स कैलेंडर

 
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Times Haryana, नई दिल्ली Income Tax News: हाल ही में आयकर विभाग (Income tax department)ने एक अपडेट जारी किया है. जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने करदाताओं(taxpayers) के लिए एक विशेष कैलेंडर(special calendar) जारी किया है. ऐसे में करदाताओं को नवंबर से पहले अपने टैक्स संबंधी सभी मामले निपटा लेना चाहिए आइए खबर में जानते हैं इस अपडेट के बारे में विस्तार से...

टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर! आयकर विभाग ने करदाताओं को नवंबर में महत्वपूर्ण तारीखों को जानने में मदद करने के लिए एक कैलेंडर बनाया है। पहले से योजना बनाने और अपने करों के बारे में स्मार्ट निर्णय लेने से आपको सरकार को कम भुगतान करने में मदद मिल सकती है। जब आप करों में कम भुगतान करते हैं, तो आप अधिक पैसा बचा सकते हैं।

नवंबर उन लोगों के लिए एक विशेष महीना है जो कर चुकाते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने का एक अच्छा समय है जो उन्हें और भी अधिक पैसे बचाने में मदद कर सकता है। 7 नवंबर को, जो एक सामान्य दिन है, हम कुछ सरल तरीके से समझाएंगे जो एक बच्चे के लिए समझने में आसान हो।

7 नवंबर को, लोगों को अक्टूबर में करों के लिए एकत्रित या निकाले गए पैसे का भुगतान करना होगा। वे किसी भी सरकारी कार्यालय में भुगतान कर सकते हैं और यह उसी दिन मुख्य सरकारी खाते में चला जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई विशेष फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है.

14 नवंबर को, जो एक खास दिन है, कुछ ऐसा हुआ। कुछ प्रकार के भुगतानों पर लगने वाले करों के लिए विशेष प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा सितंबर, 2023 है। 15 नवंबर को, जो कैलेंडर में एक विशिष्ट दिन है, कुछ घटित होगा।

30 नवंबर, 2023 विशेष कागजात दाखिल करने की समय सीमा है, जो दिखाता है कि लोगों ने अपनी नौकरियों से अर्जित धन को छोड़कर, करों का भुगतान करने से कितना पैसा निकाला है।

यह बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के अक्टूबर 2023 में निकाले गए सभी करों को दर्शाने वाला एक विशेष फॉर्म सरकारी कार्यालय में जमा करने का भी आखिरी दिन है।

बच्चों, कभी-कभी वयस्कों को भी फॉर्म भरना पड़ता है और अपने पैसे के बारे में सरकार को रिपोर्ट करनी पड़ती है। फॉर्म नंबर 3 बीबी नामक यह फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज में किए गए लेनदेन के बारे में विवरण मांगता है। अगर किसी का ग्राहक कोड अक्टूबर 2023 में बदल गया है, तो उन्हें इस फॉर्म पर सरकार को इसके बारे में बताना होगा।