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EPFO कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इसी महीने इस नियम में हुआ ये बड़ा बदलाव, जानें

 
 
इसी महीने इस नियम में हुआ ये बड़ा बदलाव

Times Haryana, नई दिल्ली: अभी तक आपको नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होता था, लेकिन अब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। नौकरी बदलते ही पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा।

इस प्रकार पीएफ राशि की गणना की जाती है

सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को यह बड़ी राशि एकमुश्त मिलती है, जिसमें उनका स्वयं का योगदान, नियोक्ता का योगदान और दोनों तरह से अर्जित ब्याज शामिल होता है। यह मानते हुए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन और महंगाई भत्ता 15000 रुपये है और ब्याज दर 8.25% है, ब्याज की गणना इस प्रकार की जाती है।

बदल गया PF का ये बड़ा नियम!

नए नियमों के तहत पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने या नौकरी बदलने के लिए किसी खास फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. वित्त वर्ष 2024-2 में नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा