Old Pension : पुरानी पेंशन लेने के लिए जारी हुआ फॉर्म, इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ

Old Pension: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है. सरकार ने राज्य में बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया है। बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। नया फैसला नगर निगमों, यूआईटी, बिजली कंपनियों, निगमों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को कवर करेगा। इन संस्थानों में काम करने वालों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
15 जून तक फॉर्म भरना होगा
नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन लेने के लिए सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप भरना होगा. यह फॉर्म 15 जून तक भरकर जमा करना होगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसी संस्थाओं को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है।
ऐसे संस्थानों को जीपीएफ से जुड़ी पेंशन योजना को लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड का गठन करना होता है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी
कर्मचारी जो इन संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए हैं और ईपीएफ या सीपीएफ से पैसे निकाले हैं। हालांकि, अगर वे पुरानी पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए विकल्प फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से मिलने वाली रकम को 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करना होता है।
सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 जून तक पेंशन विकल्प फॉर्म भरना होगा। इससे वित्त विभाग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा राशि पर जून तक के ब्याज की गणना कर सकेगा सेवानिवृत्त कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी राशि जमा करा सकते हैं।